Big Bharat-Hindi News

मुंबई हाई कोर्ट ने बी एम सी के कार्रवाई को गलत बताया/ कंगना रनौत के सम्पति के हुए नुकसान की जाँच का आदेश

मुंबई : मुंबई  हाईकोर्ट ने 7 और 9 सितंबर को अभिनेत्री कंगना रणौत पर  बी एम सी  द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाए ताकि कितना नुकसान हुआ है उसकी जाँच की जा सके ।

उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। साथ ही अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है।

बता दे कि कंगना और बी एम सी कि तकरार पिछले 3 महीने से चल रही है ,पाली हिल स्थित बंगला नंबर पांच को पूरी तरह री-कंस्ट्रक्ट करके कंगना ने ऑफिस बनाया था जिसे बी एम सी ने नोटिस जारी क्या था कि यह अवैध रूप से बनाया गया है इस पर  कंगना रनोट के खिलाफ बुधवार 9 सितम्बर को बीएमसी ने  2 घंटे तक उनके ऑफिस (मणिकर्णिका फिल्म्स) में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जिसको लेकर मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *