मुंबई हाई कोर्ट ने बी एम सी के कार्रवाई को गलत बताया/ कंगना रनौत के सम्पति के हुए नुकसान की जाँच का आदेश

मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट ने 7 और 9 सितंबर को अभिनेत्री कंगना रणौत पर बी एम सी द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाए ताकि कितना नुकसान हुआ है उसकी जाँच की जा सके ।
Bombay HC sets aside BMC notices to Kangana Ranaut issued on 7th & 9th Sept, calls demolition at her place as action with malafide intent. HC has also orders that a valuer will be appointed to ascertain damages caused due to demolition.
(file pic) pic.twitter.com/rugRbEj32p— ANI (@ANI) November 27, 2020
उच्च न्यायालय का कहना है कि वैल्यूअर अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद वह कंगना रणौत को मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। साथ ही अदालत ने अभिनेत्री से सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम बरतने को कहा है।
बता दे कि कंगना और बी एम सी कि तकरार पिछले 3 महीने से चल रही है ,पाली हिल स्थित बंगला नंबर पांच को पूरी तरह री-कंस्ट्रक्ट करके कंगना ने ऑफिस बनाया था जिसे बी एम सी ने नोटिस जारी क्या था कि यह अवैध रूप से बनाया गया है इस पर कंगना रनोट के खिलाफ बुधवार 9 सितम्बर को बीएमसी ने 2 घंटे तक उनके ऑफिस (मणिकर्णिका फिल्म्स) में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। जिसको लेकर मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है।