लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया अध्यादेश : जानिए अध्यादेश में क्या कहा गया
योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जो धार्मिक रूपांतरण को गैर-जमानती अपराध बनाता है, जिसमे शादी के लिए गलत बयानबाजी, धोखा, बल, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के कारण होने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है ।
कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने पर दोषी को 15,000 के जुर्माने के साथ साथ काम से काम एक साल से पांच साल की अवधि तक के लिए जेल हो सकती है । हालांकि, यदि एक नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती है तो और उस महिला को गैरकानूनी साधनों के माध्यम से धर्म परिवर्तित किया गया तो जेल की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होगी और 25,000 रु के जुर्माने के साथ 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
योगी सरकार का अध्यादेश:-
- झूठ बोलकर, बलपूर्वक धर्मान्तरण करना अपराध होगा वही डीएम के सामने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की घोषणा करना होगा की बिना किसी लालच और बहकावे में आये वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है और घोषणा करने के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा इसका उलंघन करने पर 6 माह से 3 साल तक सजा होगा और 10000 रूपए जुर्माना लगेगा
- सिर्फ शादी के लिया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा इसके अवहेलना करने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा और 15000 रूपए जुर्माना हो सकता है
- वही अगर नाबालिग ,आदिवासी या दलित महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गयी तो यह सजा 3 साल से 10 तक और 25000 रूपए जुर्माना हो सकता है
- सामूहिक धर्मान्तरण पर भी 3 साल से 10 तक और 50000 रूपए जुर्माना हो सकता है
लव जिहाद के खिलाफ यूपी में कड़े कानून की तैयारी हो गई है सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया है, जो विधान सभा की मुहर के बाद कानून बन जाएगा वहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी जल्द ऐसे ही कानून बनाए जाएंगे।