दूसरे राज्य के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर बिहार में कटेगी चालान, जाने कितना देना होगा जुर्माना
पटना: परिवहन विभाग ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत बिहार में अब दूसरे राज्य के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर बिहार सरकार लगाम कसने का मन बना ली है। बता दे झारखंड UP,M P,DL, ,HR या देश के किसी भी राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चला रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब बिहार राज्य के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही सड़कों पर चलती दिखेंगी।
बिहार में दूसरे राज्य के नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई है। परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। दूसरे राज्यों का नंबर प्लेट लेकर बिहार में गाड़ी चलाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाएगी।
इस विषय में जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगी। सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है।