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बिहार: सरकार ने निजी एम्बुलेंस चालकों के मनमाना किराया वसूलने पर लगाया लगाम, किराया हुआ निर्धारित , जानिए कितना होगा किराया

पटना: बिहार सरकार ने निजी एबुलैंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने को लेकर कड़ा कदम उठाया है। बिहार के स्वास्थय मंत्री मंगल पांडेय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने निजी एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित कर दिया है। अब वे मरीजों के परिजन से मनमाना किराया नहीं वसूल सकते है।

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दरअसल सरकार को सुचना मिली थी की कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा था। जिससे मरीज के परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिसको लेकर सरकार ने गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया है।

बता दे की एम्बुलेंस का दर का निर्धारण हेतु स्वस्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार राज्य भर में एम्बुलेंस के   लिए निम्न किराया दर निर्धारित करने की बात कही है । इन एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाये एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। वही  इस नियम का उलंघन करने पर Bihar Ep.demic disease, Covid-19 regulation 2021 के तहत निजी एम्बुलेंस चालकों पर कार्रवाई की जायेगी।

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राज्य में विभिन्न श्रेणी के निजी एम्बुलेंस का किराया –

  1. छोटी कार ( सामान्य )-  1500 ( 50 किलोमीटर आने – जाने  तक) –  18 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )
  2. छोटी कार ( वातानुकूलित ) – 1700 ( 50 किलोमीटर आने – जाने  तक)-  18 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )
  3. बोलेरो / सूमो/ मार्शल/ ( सामान्य ) – 1800 ( 50 किलोमीटर आने – जाने  तक) – 18 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )
  4. बोलेरो / सूमो/ मार्शल/ ( वातानुकूलित ) – 2100 ( 50 किलोमीटर आने – जाने  तक) – 18 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )
  5. मैक्सी / सिटी राइड / विंगर / टेम्पो / ट्रेवलर / अन्य वाहन ( 14-22 सीट ) -2500 ( 50 किलोमीटर आने – जाने  तक)- 25 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )
  6. जाइलो/ स्कार्पियो / क्वालिस / टवेरा/ ( वातानुकूलित )- 2500 ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )- 25 रूपए प्रति  किलोमीटर  ( 50 किलोमीटर से ऊपर के लिए )

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