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बिहार: पटना हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति मामले पर की सुनवाई, राज्य सरकार को लगाई फटकार

पटना: बिहार में करोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सही आपूर्ति न होने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें।  कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का 194 मीट्रिक टन का कोटा बिहार को दिया हुआ है, तो उसे अस्पतालों में आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है?

पीठ ने कहा कि हमें राज्य सरकार के दावे पर संदेह था, इसलिए हमने समिति का गठन किया था और हमारा संदेह सही था। रिपोर्ट के अनुसार, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) की क्षमता 1,750 बेड की है, लेकिन केवल 106 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है। मेदांता अस्पताल में 500 बेड की क्षमता है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है।

सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सिजन में से राज्य सरकार केवल 90 मीट्रिक टन ऑक्सिजन का ही उठाव कर पा रही है। फिर भी प्रदेश सरकार कह रही है कि अस्पतालों में ऑक्सिजन की कमी नहीं है. अगर ऑक्सीजन है तो फिर इसकी कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही है?

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