Big Bharat-Hindi News

बिहार: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीखे अंदाज़ में लगायी फटकार, कहा- कोविड प्रबंधन की जिम्मेवारी सेना को सौप दे?

पटना: बिहार में बेकाबू हो रहे कोरोना के हालात के बीच पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीखे स्वर में फटकार लगायी है । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में फेल  बताया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा की ऐसी परिस्थिति में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को क्यों नहीं सौपनी चाहिए। कोर्ट  ने कहा  बार-बार आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। कोर्ट ने बेहद तल्‍ख अंदाज में टिप्‍पणी करते हुए कहा जमीन पर जैसे हालात दिख रहे हैं इस स्थिति में तो राज्‍य में कोविड प्रबंधन की जिम्‍मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए।.

यह भी पढ़े: बॉलीवूड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ट्वीटर अकाउंट हुआ ससपेंड, इंस्टाग्राम पर रोते हुए बोली- पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की है जरूरत

सेना को सौपने की बात

दरअसल हाईकोर्ट ने बिहार में बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी जैसी खबरों के सामने आने पर नाराजगी व्‍यक्‍त की। और कहा कि हमारी नज़र में कोविड प्रबंधन में आप लोग फेल हो रहे हैं तो क्‍यों नहीं सेना को बिहार की कोविड प्रबंधन की जिम्‍मेदारी सौंप दी जाए? ऑब्जर्वेशन के दौरान ये सवाल उठाया गया था। जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा कि आप किस आधार पर कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सेना को देने की बात कर रहे हैं?  अगर यहां जमीनी हकीकत सही है तो क्या आपके नहीं लगने से आप ये जिम्मेदारी सेना को सौंप सकते हैं?

कोर्ट ने कल तक विस्तृत रिपोर्ट माँगा

वही  सुनवाई के दौरान राज्‍य सरकार ने पटना हाईकोर्ट को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बिहार सरकार ने बताया कि पूरे बिहार में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। .बता दें कि कोविड मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार को दो दिन के अंदर कोरोना पर एक विस्‍तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

यह भी पढ़े: बिहार: सिवान जिले में आर्केष्ट्रा संचालक को तेजाब से नहलाकर की हत्या, प्रशासन ने दिया जाँच का भरोसा

6 मई को होगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि अभी इस विषय को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पहले आप अपनी सारी डिटेल सौंप दें। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने बताया कि अभी उन्हें डिटेल फाइल करने के लिए कहा गया है। इसके लिए उनके पास कल तक का समय है। छह मई को इस पर आगे की कार्यवाही होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *