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पटना हाईकोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाने वाले एडीजे पर की कार्रवाई, उनके न्यायिक कार्य करने पर लगायी रोक

पटना : पटना हाइकोर्ट ने एडीजे अविनाश कुमार के अनोखा फैसला सुनाने को लेकर कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने उनकी न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है। फिलहाल एडीजे अविनाश कुमार के खिलाफ जांच की जा रही है।

दरअसल एडीजे अविनाश कुमार ने न्यायिक कार्य करने के दौरान जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था। अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है। इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है। झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है।

वही हाल के दिनों में झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसा आदेश कार किए थे, जिसके काफी चर्चे हैं। बीते 23 सितंबर को एडीजे ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दी थी। वही इससे पहले 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी। लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी प्रकरण में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत दी गई थी।

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