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बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ़ , शिक्षा मंत्री के अनुसार इतने दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी पूरी

पटना: कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।  पटना हाईकोर्ट द्वारा सरकार को बहाली करने निर्देश दे दिया गया है। कोर्ट के फैसले का शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये जीत लाखों अभ्यर्थियों की जीत है। 15 दिनों के अंदर दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाएगा। इस साल सेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी भी शिक्षक बनेंगे।

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सहमति पत्र कोर्ट में जमा

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा कि जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भरे  होंगे उन्हें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में सभी लोग हिस्सा लेंगे। जिसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 6 ठें चरण के बाद 7वें चरण की भी प्रक्रिया होगी। पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी । सरकार ने गुरुवार को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की शर्त को मान लिया है। सहमति पत्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट में भी सब्मिट कर दिया है। इसके साथ ही अब बहाली पर लगी रोक को हटा लिया गया है।

दिव्यांगों कि नियुक्ति प्रक्रिया

कोर्ट में दिए सरकार की ओर से पत्र में कहा गया है कि जिलेवार और दिव्यांगतावार कहां-कितनी वैकेंसी है, इसे नोटिफाई किया जायेगा।  इस नोटिफिकेशन के 15 दिन तक दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगों के आवेदनों को नियोजन प्रक्रिया में शामिल करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा।  दिव्यांगों के रिजर्वेशन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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मालूम हो कि बिहार सरकार ने 1.25 लाख (प्राथमिक+ हाई स्कूल) शिक्षकों की बहाली जून 2019 में निकाली थी। लेकिन कोर्ट के पचड़े से अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जानकार बता रहे हैं कि अब अगर नया केस नहीं हुआ तो बहाली जल्द पूरी हो सकती है।

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