बिलकिस बानो ने 11 आरोपियों के रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की
बिलकिस बानो ने 11 आरोपियों के रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की
नई दिल्ली: 2002 के गोधरा दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिल्किस बानो ने रिहा हुए 11 आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। उन्होंने 11 आरोपियों की रिहाई को अदालत में चुनौती दी है।
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बिलकिस बानो के वकील ने लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे की जांच करेंगे कि क्या दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सकता है और क्या उन्हें एक ही बेंच के सामने सुना जा सकता है।
बता दे इससे पहले, गुजरात सरकार ने दोषियों के बारे में अपने हलफनामे में ये कहा था कि उन्होंने जेल में 14 साल की सजा पूरी कर ली है और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया है। राज्य सरकार ने 1992 की नीति के अनुसार सभी 11 दोषियों के मामलों पर विचार कर 10 अगस्त, 2022 को छूट दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने दोषियों की परिपक्व रिहाई को भी मंजूरी दी थी।