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क्या भारत में आज से बैन हो रहे ट्विटर, फेसबुक? जानिए क्या है सरकार की नई गाइडइलाइंस

नई दिल्ली: भारत में  फेसबुक और ट्विटर के करोडो यूजर्स को लग सकता है झटका। क्योकि भारत सरकार ने कहा है यदि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो  सोशल मीडिया जैसे  दिग्गजों को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है

दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संगठनों को 25 मई तक दिशानिर्देशों को स्वीकार करने के लिए तीन महीने की समय सीमा दिया गया था। जो अब डेडलाइन समाप्त हो गया है।   लेकिन अब तक, ट्विटर के भारतीय संस्करण कू को छोड़कर किसी ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। ये नियम 26 मई से प्रभावी होंगे, बावजूद इसके कि इन कंपनियों ने अपने कार्यान्वयन में कुल छह महीने की  समय की मांग की  है।

 फेसबुक और ट्विटर होगा बैन?

यदि इनमें से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिशानिर्देशों को स्वीकार करने में विफल रहता है, तो वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में स्थिति और बिचौलियों के रूप में सुरक्षा खोने का जोखिम उठाते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार उनके खिलाफ देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई भी कर सकती है। हालांकि,डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और मीडियानामा के संस्थापक निखिल पाहवा ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि  भारत में यूजर्स कल से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

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सरकार  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तब तक जवाबदेह नहीं ठहराएगी जब तक कि वास्तव में इसकी आवश्यकता न हो क्योंकि प्लेटफॉर्म तब दिशानिर्देशों को चुनौती देने के लिए अदालत में जा सकते हैं। उन्होंने समझाया, सरकार फेसबुक और ट्विटर को अदालत जाने का कारण नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ये नियम “असंवैधानिक” हैं, और केंद्र अदालतों में शर्मिंदा होने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा।

इसके अलावा, पाहवा ने कहा, “अमेरिकी सरकार के पास जो शक्ति है, उसके कारण सरकार द्वारा संयुक्त राज्य-आधारित प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने की कोई संभावना नहीं है। जब जयशंकर अमेरिकी सरकार के साथ जुड़ने के लिए अमेरिका में हैं, तो भारत सरकार द्वारा अमेरिकी प्लेटफॉर्म को अवरुद्ध करने की संभावना शून्य  के बराबर है।

क्या है  गाइडलाइन

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा।

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इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी बताना होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए।

24 घंटे में रजिस्टर्ड होगी शिकायत

नई गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना पड़ेगा।  साथ ही कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी भी रखना होगा। जो  24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 दिनों में उसका निवारण किया जायेगा।

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