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International Women’s Day-2021 जानिए नारी के हक़ में वो IPC की धाराएं, जो अभी भी नारी उससे अछूती है

जो रचती है संसार  को , वो कितनी बेहतरीन कलाकार है।

साहब सिर्फ Women’s Day पर नहीं

वो हर दिन प्रेम और सम्मान की  हकदार है II

– विजया पाठक

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं के सम्मान में हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Womens Day) मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाओं के हकों को और मजबूती देने के लिए भारत के संविधान में कई कानून हैं। हालांकि इनकी जानकारी न होने के कारण कई बार महिलाएं अपने अधिकारों पर बात नहीं कर पाती हैं।

आइए महिलाओ के कुछ अधिकार के विषय पर जानकारी लेते है

  1. यदि कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अभद्र भाषा, अभद्र गाने या आपत्तिजनक इशारे का इस्तेमाल करे तो धारा 294 के तहत आरोपी को 3 महीने की सजा हो सकती है।
  2. किसी महिला को जबरन गर्भाधारण या गर्भपात के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति पर धारा 312-315 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें 3 से 10 साल तक की जेल है।
  3. कोई अगर महिला के गहने, जमीन या सामान वापस नहीं करे तो धारा 406 के तहत आरोपी पर कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के अंतर्गत 3 साल तक की सजा है।

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  1. शादी का वादा कर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करने पर धारा 493 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है।
  2. अगर कोई किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो धारा 306 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे अपराध की सजा 10 साल तक हो सकती है।
  3. किसी महिला का अपमान और उसकी मर्यादा पर प्रहार करना भी कानूनन अपराध है. धारा 499 के तहत आरोपी को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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