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मुंबई: आर्यन खान को नहीं मिली कोर्ट से राहत, चौथी बार खारिज हुई जमानत याचिका

मुंबई: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। साथ में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। आर्यन खान समेत सभी की जमानत याचिका चौथी बार खारिज हो गई है।

एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तर्क दिया है कि युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में गंभीर दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता है । जब तक यह निर्दोष साबित नहीं होता  है तब तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्दोष का सिद्धांत लागू नहीं होता है। आर्यन पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे हैं अदालत के सामने रखेगा सबूतों से पता चला है कि वह पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का नियमित रूप से सेवन कर रहे थे।

बता दें कि 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट के जज ने वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।  पिछली सुनवाई के दौरान NCB ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहे हैं और आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर संग कनेक्शन है।

मालूम हो कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा सहित सात अन्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से कथित ड्रग जब्ती के बाद एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन खान वर्तमान में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है।

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