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झारखण्ड में 5 अप्रैल से मोर्निंग कोर्ट में मुकदमों की होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर दिया आदेश

बोकारो: कोर्ट में सुनवाई 10 या 11 बजे दिन में होना तो आम बात  है । ये प्रथा शुरू से सभी अदालतों में चल रहा है। लेकिन  बोकारो सिविल कोर्ट समेत झारखंड के सभी जिला न्यायालयों में 5 अप्रैल से डे की बजाय अब मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की जाएगी । अप्रैल माह से अब जिला अदालतों में सुबह से ही मुव्वकिल और वकील न्यायालय परिसर में नजर आने लगेंगे ।

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मॉर्निंग कोर्ट 26 जून तक रहेगा

दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। अब मुव्वकिलों और वकीलों को अप्रैल माह से सुबह की अदालत में हाजिरी लगानी होगी और अपने मुकदमों की पैरवी करनी होगी।  इस आशय की जानकारी इंडियन एसोशिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल कौंसिल मेंबर व झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता रणजीत गिरि ने दी। मॉर्निंग कोर्ट 26 जून तक रहेगा मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई की यह प्रक्रिया 26 जून तक जारी रहेगी।  मॉर्निंग कोर्ट के दौरान अदालती कार्यवाही का समय सुबह 7:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक निर्धारित किया गया है।

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कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन

दरसल काफी लंबे अरसे से यह व्यवस्था लागू की गई है कि अप्रैल माह के पहले सोमवार से सभी न्यायलयों को मॉर्निंग कोर्ट में तब्दील कर दिया जाता है। इसी व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर सभी जिला अदालतों के जिला जज को यह व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया है। इस पत्र के साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि मॉर्निंग कोर्ट के दौरान भी कोविड -19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

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