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दुमका ट्रेजरी केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत, समर्थको और परिवार के सदस्यों की मिन्नतें रंग लायी

File photo

राँची: राष्ट्रिय जनता दल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दे दी है। उन्हें चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया गया था। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सुनवाई को बाद आरजेडी प्रमुख को जमानत देने का फैसला सुनाया।

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अदालत ने इससे पहले 19 फरवरी 2021 को राजनेताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में उन्हें दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं के तहत सात साल के लिए जेल भेज दिया गया था। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर इससे पहले भी कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी।

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परिवार के सदस्यों ने की थी रिहाई की मन्नते

गौरतलब है कि बीते दिनों पिता लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी रागिनी आचार्य के रोजा रखने की खबर आई थी . रागिनी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिये कहा था कि रमजान के महीने में वह अपने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखेंगी। जबकि  लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने पिता की जल्द से जल्द नवरात्र के मौके पर देवी पूजा शुरू कर दी थी। इसके अलावा लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी देवघर पहुंचे। बताया गया कि झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी ने बाबाधाम में भगवान बैद्यनाथ के दर्शन कर पिता की रिहाई की कामना की थी

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