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नीतीश सरकार का बड़ा एलान, अब हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों और  घायलों को मिलेगा मुआवजा 

नीतीश सरकार ने किया बड़ा एलान, अब हिट एंड रन केस में मृतक के परिजनों और  घायलों को दिया जायेगा मुआवजा

पटना : नीतीश सरकार सरकार ने हिट एंड रन केस मामले में 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया  है। नितीश सरकार ने कहा है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो उनके परिजन को 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। वही घायलों को 50 हजार तक मुआवजा के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा।

इसके साथ ही साथ विभाग के तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे।

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इस प्रक्रिया में दावा जांच पदाधिकारी  रिपोर्ट बनाकर  दावा निपटान आयुक्त को सौपेगी। जिसके बाद दावा निपटान आयुक्त उस  दावे को मंजूर करेंगे। यदि सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे को  स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिनों में सामान्य बीमा परिषद द्वारा  संबंधित के खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा।

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