आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, सीरियल ब्लास्ट में 18 लोगो की हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश: वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीरियल ब्लास्ट के एक मामले में 18 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे मामला वाराणसी के घाट पर बम मिलने का है। इस मामले पर फैसले का सबको बड़ा इंतजार था।
18 लोगों की गई थी जान…….
इस मामले में आरोपी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था। वलीउल्लाह उर्फ टुंडा इस समय डासना जेल में बंद है. बता दें कि वाराणसी में 7 मार्च 2006 को हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को गाजियाबाद की जिला अदालत ने दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे पर हुए ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई थी।
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जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया। फैसला सुनाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जज की अदालत में मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया। अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। डॉग स्क्वाड से समय-समय पर अदालत परिसर की तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था।