सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के फर्जी वीडियो मामले में बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस किया जारी
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के फर्जी वीडियो मामले में बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस किया जारी
पटना: इस वक्त मनीष कश्यप से जुडी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने YouTuber मनीष कश्यप की याचिका पर केंद्र, बिहार और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है। जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की मांग की गई थी।
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Justice Krishna Murari और Justice Sanjay Karol की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई के एक सप्ताह बाद 21 अप्रैल को सूचीबद्ध तरीके से किया जाय। इस लिए मनीष कश्यप मामले में अब सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
तमिलनाडु सरकार के तरफ से चर्चित वकील कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। इससे पहले आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र , तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिश जारी किया । मनीष कश्यप के वकील सभी मामलों की सुनवाई एक जगह करने की मांग किए साथ ही रासुका निरस्त करने की मांग किया।
गौरतलब है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले का फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने yourtuber मनीष कश्यप को NSA के तहत हिरासत में लिया है।