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बिहार: बैठक में सरकार ने शाम 6 बजे से इवनिंग कर्फ्यू का लिया फैसला, राज्य सरकार अपने खर्च पर करेगी अंतिम संस्कार

पटना: बिहार में नितीश सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह के साथ हुई बैठक में नया फैसला लिया। इस फैसले के तहत सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं लिया है। सरकार इस नए गाइडलाइन में कर्फ्यू की सीमा बढ़ा दी है। नाइट कर्फ्यू की जगह अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे धारा 144 लागु रहेगी।

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गौरतलब है कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने सभी डीएम एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। इसके बाद ये तय किया गया था कि मंगलवार के फीडबैक के आधार पर  बुधवार को होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जायेगा।  बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुधवार की दोपहर बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिये गये।

सरकार का फैसला

  • शाम  6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम 4 बजे ही साड़ी दुकाने बंद हो जाएगी। दूध और दवाई की दुकानों को छूट मिलेगी।

 

  • शादी समारोह के लिए अब 100 लोगो की जगह 50 लोगो को ही अनुमति दी जायेगी। वही श्राद्ध क्रम में सिर्फ 20 लोगो को अधिसीमी रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि 10 से कर्फ्यू प्रभावी होगी। वही डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

 

  • सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारी 25 प्रतिशत ही उपस्थित रहेंगे। केवल आवश्यक कार्यालय को छोड़कर। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओ में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। और 4 बजे तक बंद कर दिए जायेंगे।

 

  • वही सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत ही यात्री को सफर करने की अनुमति रहेगी।

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राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि वे कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कड़ाई से लोगो को पालन कराये। साथ ही यह निर्देश दिया गया की कोविड से मरे हुए व्यक्तियों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार अपने खर्च पर  कराएगी। इसमें कोविड के लक्षण वाले व्यक्ति भी शामिल रहेंगे जिनका टेस्ट निगेटिव आया। उनका भी राज्य सरकार के खर्च पर अंतिम संस्कार किया जायेगा।

 

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