मासूम के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले दरिंदों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, जाने क्या है पूरा मामला

मासूम की हत्या के बाद परिजनों को मिला इंसाफ, हाथ जोड़ कर दिया धन्यवाद
कटिहार कोर्ट ने मासूम की बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास और बीस हज़ार रु जुर्माना के साथ धारा 376 पोक्सो एक्ट के तहत बीस साल की सजा और बीस हज़ार रुपये जुर्माना की कठोर सजा सुनाई हैl
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घटना 24 फरवरी 2023 की है, जहां मुफ्फस्सिल थाना क्षेत्र के भवाड़ा पुल टोला में एक नाबालिक लड़की को पड़ोस की एक लड़की अपने घर ले गई जहां गांव के ही मनीष और रोहित ने उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद हत्या कर दी, जिसको लेकर अधिवक्ता रामनारायण चौहान ने एडीजे सिक्स तेज प्रताप सिंह के समक्ष आठ गवाही के बाद घटना की पुष्टि करते हुए मनीष और रोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
फैसला के बाद मासूम के माता-पिता कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ मिला। अब जाकर आत्मा को शांति मिला।
रिपोर्ट: रतन कुमार