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दिल्ली : हाईकोर्ट ने एक मामले में की टिप्पणी : मास्क पहनने को अहं  का मुद्दा आप नहीं बना सकते

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।  उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि मास्क पहनना लोगों के लिए अहं का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मास्क कोविड-19 संक्रमण से स्वयं और  दूसरों के बचाव का तरीका है। जो सभी लोगो को इसका पालन करना चाहिए ।

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दरअसल याचिकाकर्ता ने अकेले निजी कार चलाने पर मास्क ना पहनने पर कटे हुए चालान को लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने  दावा किया  था कि मैं 9 सितंबर 2020 को अकेले कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने रोका । और मास्क ना पहनने पर 500 रुपए के चालान कर दिया। जबकि वह निजी कार में अकेले थे।

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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने टिप्पणी की कि कि कार में अकेले सफर करते हुए भी मास्क पहनना वायरस से खुद की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा जब कोई यातायात सिग्नल पर गाड़ी रुकता हैं और गाड़ी की खिड़की खुली रहती है तो संक्रमण का खतरा रहता है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि मास्क पहनने को अहं  का मुद्दा आप नहीं बना सकते हैं। वही  याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। इस मामले पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है।

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