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देवरिया हत्याकांड मामले में प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाई रोक, पेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया है।

यूपी:  देवरिया हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमचंद यादव का घर गिराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रेम चन्द्र यादव के मकान पर बुलडोजर नही चलेगा। जस्टिस चंद्रकेश राय की अदालत ने ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने कहा कि बेदखली के आदेश के खिलाफ पेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया है।

बता दे देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक की मौत वही दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी।

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लेकिन रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया। इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी।

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