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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी पर कही बड़ी बात, ऐसे लोगों को अब नहीं मिलेगी जाॅब

सुप्रीम कोर्ट ने  सरकारी नौकरियों के संबंध में एक अहम फैसला दिया है, जो इन दिनों चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने वैसे लोगो को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। यह पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के नियम और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है ।

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दरअसल राजस्थान की पिछली सरकार के अनुसार दो बच्चों से अधिक के नियम में प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार राजस्तरीय नौकरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नियम के अनुसार 1 जून 2002 को या उसके बाद जिसके दो से अधिक बच्चे हैं। वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं है। राज्य सरकार के इस नियम को चुनौती देते हुए  पूर्व सैनिक  राम लाल जाट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि थी।

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा  ” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “यह नियम संविधान की मूल भावना के सम्मत है।” इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देते हुए कहा कि “ये सरकार के नीति बनाने के अधिकार क्षेत्र में आता है।  लिहाजा न्यायपालिका को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।

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बता दे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट  के 12 अक्टूबर, 2022  के फैसले को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में कहा कि “सरकार इस प्रावधान के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की इच्छा रखती होगी।” दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है।

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