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महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली: महुआ मोइत्रा ( Mahua Moitra ) ने लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने संसद सदस्यता ख़त्म होने के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए एथिक्स कमेटी की सिफारिश और लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव को गलत बताया है।

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दरअसल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि वे लोकसभा में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की से पैसे लेकर सवाल पूछती है । सांसद की शिकायत पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया । जाँच के बाद एथिक्स कमेटी ने शुक्रवार को शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट सदन में रखा।

रिपोर्ट के मुताबिक  एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही बताया और लोकसभा स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने की शिफारिश की। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में चर्चा  के बाद एथिक्स कमेटी की  वोटिंग हुई।

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वोटिंग के बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दी थी। लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल  की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई शुरू हो सकती है।

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