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बिहार: अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल होने पर भी दी जायेगी राशि

पटना:  बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ सड़क दुर्घटना में मौत (Road Accident Death) होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान  बिहार सरकार द्वारा किया गया है । इसके तहत सड़क दुर्घटना में  व्यक्ति की मौत हो जाने  पर परिजनों को 5 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की राशि दी जाएगी। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार सरकार का यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से हर जिले में लागू हो गया है।

वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई गई

परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है। इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी। इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी।

वाहन का इंश्योरेंस अगर नहीं है तो…….

वही इस  निर्देश के अनुसार अगर वाहन मालिकों ने वाहन का इंश्योरेंस नहीं किया है तो इस स्थिति में  दुर्घटना होने पर  पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ितों के द्वारा दावा करने वाहन मालिकों को 30 दिनों के भीतर यह राशि  देनी होगी। अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी और राशि वसूली जाएगी। दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा।

एसडीएम द्वारा होगी जांच

दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंग। मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी। बता दे  कि अभी बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती है।

पहले बिहार में एक से अधिक लोगों की मौत होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी।  लेकिन अब सड़क हादसे में किसी एक भी व्यक्ति की मौत होगी तो मुआवजा राशि जो कि पांच लाख रुपए है का सीधा लाभ उस परिवार को मिलेगा।

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