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मुजफ्फरपुर कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज, 7 जून को होगी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरपुर: एलोपैथी और आयुर्वेदिक के बीच  विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जारी विवाद में बुधवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक शिकायत पत्र दायर किया है। शिकायत पत्र में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव पर आरोप लगाया है।

स्वामी रामदेव ने विभिन्न टीवी चैनलों पर एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान को स्टुपिड करार देते हुए कोरोना से हुई डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है। शिकायत  पत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोनावायरस से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण अभियान का भी मजाक उड़ाया है। साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जारी भ्रम को बढ़ावा दिया है।

अतः  उन पर 3,6(2)(I) महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के साथ ही 268,153 ा 186 ,188 ,269 ,270 ,336 ,420 ,499 ,336 ,420 ,499,124B ,500 ,505/11IPC के तहत शिकायत  दायर किया है जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 जून को निर्धारित की है।

गौरतलब हो कि बाबा रामदेव का एक वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ था जिसमें वे ऐलोपैथी की बुराई करते दिखाई दे रहे थे। इस बयान के बाद IMA ने बाबा के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की थी। संस्था ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी इस मामले में स्टैंड लेने को कहा था। इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से बाबा रामदेव को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें बाबा से अपना बयान वापस लेने को कहा गया था।

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