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पटना हाईकोर्ट ने माँगा बिहार सरकार से जबाब , पूछा सवाल -तीसरी लहार की क्या है तैयारी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव के लिए किया तैयारी है क्या कोई योजना है इसके  बारे में सवाल पूछे हैं। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को लिक्विड ऑक्सिजन के लिए भंडारण सुविधाएं बनाने और ऑक्सिजन परिवहन के लिए पर्याप्त क्रायोजेनिक टैंकर खरीदने में विफल रहने के लिए भी फटकार लगाई।

 जवाबी हलफनामा दायर करे

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं के एक बैच की ने सुनवाई की। जिसके लिए  मुख्य सचिव को इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा।\

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इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के टीकाकरण का विस्तृत ब्यौरा पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि अब तक कितने टीके लगाए जा चुके हैं और आगे क्या व्यवस्था की जा रही है।

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