बिहार: पुलिस अधिनयम बिल पर सदन में मचा बवाल , विपक्ष ने बताया “काला कानून”, जानिए इस बिल में ऐसा क्या है?

पटना: बिहार विधान सभा में पुलिस अधिनियम बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कई सदस्यों ने तो बिल की कॉपी को भी फाड़ दिया और नारेबाजी करने लगे । हंगामा इतना बढ़ गया की सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गयी। वही इस मुद्दे पर सदन के बहार भी खूब गर्मी बनी रही। वही विपक्ष ने कहा बिहार में मोदी राज का आगाज हो रहा है।
दरअसल बिहार विधान सभा के 19 वे दिन सरकार के तरफ से पुलिस अधिनियम बिल लाया गया। जिसको लेकर विपक्ष ने सदन में खूब बवाल मचाया। विपक्ष ने इस बिल को बिहार सरकार का काला कानून बताया। और विपक्ष ने कहा राज्य में पुलिसिया राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है । वही विपक्ष का आरोप है की पिछले दरवाजे से योगी फार्मूला लाये जाने की कवायद चल रही है। जबकि सत्ता पक्ष ने कहा की ये कोई काला कानून नहीं है। 15 साल से सुशाशन का राज नहीं होता तो इतने लम्बे समय से जनता नितीश सरकार जी पर कैसे विश्वास करते।
नए बिल के तहत पुलिस का अधिकार जानिए
सरकार ने बजट सत्र के दौरान पुलिस अधिनियम बिल 2021 को पेश किया है। इस नए बिल के तहत सरकार ने पुलिस को और नए अधिकार दिए है जिसमे-
- बिना वारंट के ही तलाशी लेने का अधिकार पुलिस को दिया गया
- जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया
- हिरासत में मौत के मामले पर पुलिस के खिलाफ गंभीर मामला नहीं बनेगा
इस बिल पर सदन में और विवाद बढ़ने वाला है क्योकि जिस तरह से इस बिल में पुलिस को अधिकार दिए गए है इस पर सवाल उठना लाजमी है। और विपक्ष चाहता है विधेयक को लेकर सदन में चर्चा हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाये।