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Coaching institution पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कोचिंग नही खुलेंगे अगर खुली, तो होगी कार्रवाई

(Coaching institution ) कोचिंग संस्थानों पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कोचिंग नही खुलेंगे अगर खुली, तो होगी कार्रवाई

पटना: बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों की अनुपस्थिति पर बड़ा फैसला लिया है एक्शन लिया है। उन्होंने जिले के सभी डीएम को निर्देश जारी किया है कि जिले में कोचिंग संस्थान (Coaching institution )का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं होगा। इसके लिए के के पाठक ने जिले के डीएम को 18 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। अगर 31 अगस्त के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान उस दौरान खुली रहेगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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दरअसल के के पाठक ने बिहार के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है। शिकायत मिली है कि कोचिंग के कारण सरकारी शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में कम रहती है। छात्र की भी उपस्थिति कम पाई गई है। इसलिए कोंचिग संस्थानों को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रोक लगाई गई है। साथ ही साथ स्कूलों में अब 75 से 80 परसेंट की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अगर छात्रों की उपस्थिति 75 परसेंट से कम रहेगी तो बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

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कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिले के सभी डीएम को 7 दिन के अंदर कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है। 8 अगस्त से 16 अगस्त तक कोचिंग संचालकों के साथ डीएम बैठक करेंगे। बैठक में वे कोचिंग संचालकों को आगाह करेंगे कि 18 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। फिर भी अगर 31 अगस्त के बाद कोई भी कोचिंग संस्थान निरीक्षण में खुला पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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