राहुल गाँधी को पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने नीचली अदालत के आदेश पर लगाया रोक

पटना: राहुल गाँधी को पटना हाई कोर्ट बड़ी रहत देते हुए निचली अदालत के पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। दरअसल भाजपा नेता सुशील मोदी की तरफ से दायर परिवाद पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था।
राहुल गाँधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। इस मामले पर 15 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर सोमवार को पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई ।
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बता दे बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम को राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मुक़दमे के अनुसार MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
निचली अदालत के आदेश पर लगाया रोक
जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस आदेश को रोक लगाने के लिए हुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने नीचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।
15 मई को होगी सुनवाई
अब कल यानी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में राहुल गांधी पेश नहीं होंगे। इस मामले पर 15 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तबतक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी।