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बिहार सरकार ने बैठक में लिया बड़ा फैसला, जारी की नयी गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू के साथ लिए अन्य फैसले

पटना: बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन समूह के साथ की गयी बैठक में बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने इस बैठक के तहत  कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर नयी गाइडलाइन की घोषणा की। इस घोषणा के तहत सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की बड़ी घोषणा की है। साथ ही सभी शिक्षण संसथान जैसे स्कूल  कॉलेज और प्राइवेट संसथान 15 मई तक बंद किये है। मुख्यमंत्री ने इसे सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस टीम को दिया है।

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सरकार द्वारा जारी गाइडलिन

1. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। जबकि शादी समारोह में 100 लोगो की ही अनुमति रहेगी।

2. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक ही खुले रहेंगे।

3. पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले क्षेत्र  को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन।

4.15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा।

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5. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे।

6. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा।

7.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.

8.  मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा की  भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जाय। मंडिया और राशन दुकाने शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी।

9. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है।

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10. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

11. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी।

12. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की भी मॉनिटरिंग की जाएगी।

13. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी।

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