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बिहार: पंचायत चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जाने कौन हो सकते हैं पंचायत चुनाव के लिए आयोग घोषित

पटना: बिहार पंचायत चुनाव 2021 के संबंध में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है।  इस फैसले के तहत पंचायत चुनाव में मुखिया और अन्य ठेकेदारों के द्वारा हुई गड़बड़ी पाए जाने पर आयोग घोषित कर दिया जाएगा। मतलब मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

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दरअसल पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है कि नल जल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इस योजना पर जहां भी समय से काम पूरा नहीं हुआ। वहां के मुखिया को अगले चुनाव के लिए अयोग्य साबित किया जाएग।

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वही इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि राज्य में अब तक योजना को लेकर 1700 वार्डो में काम अधूरा अटका पड़ा है। इस बाबत पंचायती राज विभाग सभी जिलों की पंचायतों के हर वार्ड में नल जल योजना की जानकारी जुटा रहा है।

वही उन्होंने इस योजना को लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगाह किया है कि निश्चय समय पर इस योजना को पूरा कर लें। पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत व वॉर्डों के मुखिया व वॉर्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए, जिन्होंने अब तक नल जल योजना के काम को लटका कर रखा है।

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