पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में हुआ सजा का ऐलान: 4 को फांसी, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल और एक को 7 साल की सजा

पटना: बिहार की राजधानी के गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले पर कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। इस मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने चार को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाया है। है। वहीं दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा तो एक को सात वर्ष की सजा दी गई है।
बता दे इस घटना के आठ साल बीत चुके है लेकिन वो हादसा लोगो के जहन में आज भी है। 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में छह लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 89 लोग घायल हो गए थे। इसकी सुनवाई को लेकर जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
एनआइए कोर्ट ने इस मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई गई थी।