राहुल गांधी को मिली 2 साल की साजा, मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में था दर्ज

दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुडी बड़ी खबर सामने आयी है। राहुल गांधी को सुरता जिला अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। दरअसल सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था।
बता दे कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले पर सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार हुए राहुल गाँधी को दोषी पाया और 2 साल सजा सुनाई। हालांकि उन्हें तुरंत बेल भी मिल गया , उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई।
वही कोर्ट के फैसला आने के बाद राहुल गाँधी ने महात्मा गाँधी के कहे हुए कथनो को दोहराया। उन्होंने ट्वीट कर कहा “मेरा धर्म सत्य, अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान, अहिंसा उसे पाने का साधन”। इस मामले पर कांग्रेस की और से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है