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नितीश कैबिनेट के बड़ा फैसला: बिहार सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों  से दुर्घटना होने पर मिलेगा मुआबजा, 

नितीश कैबिनेट में  बड़ा फैसला लिया गया अब  बिहार सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों  से दुर्घटना होने पर मृतक / घायलों  को मिलेगा मुआबजा

पटना: मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में 16 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गए। जिसमे राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में   मुआबजे  की भी स्वीकृति दी गयी । इस फैसले के तहत सरकारी गाड़ी से हुए दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों/आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया तक का मुआबजे का प्रावधान किया गया है।

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 यह  प्रावधान बिहार सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों पर ही लागू होंगे। यह प्रावधान ऐसे वाहनों पर लागू नहीं होंगे, जो राज्य सरकार के किसी सरकारी कार्य हेतु किसी व्यवसायिक संस्थान से भाड़े या लीज पर ली गयी हो। इसके लिए  वाहन दुर्घटना से पीडित / आश्रितों द्वारा आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।

सत्यापन की प्रक्रिया

तत्पश्चात् सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, संबंधित जिला के मोटर यान निरीक्षक की जाँच प्रतिवेदन एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर पीडित / आश्रित को मुआवजा भुगतान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा की जायेगी।

परिवहन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति को उक्त कार्य हेतु राशि उप-आवंटित की जायेगी। जिला सडक सुरक्षा समिति द्वारा जिला सड़क सुरक्षा निधि से मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित / आश्रित के खाते में RTGS के माध्यम से दुर्घटना की तिथि से 15 दिनों के अंदर की जायेगी।

पहले होती थी कठिनाई

दरअसल पहले जिन गाड़ियों की मालिक राज्य सरकार होती है उसे बिमा नहीं होता है इस स्थिति में अगर सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों या घायलों को मुआबजा भुगतान करने में  कठिनाई होती थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस बारे में फैसला लिया और अब सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर तत्काल भुगतान किया जाएगा।

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