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बिहार में अब खुले में कचड़ा जलाना लोगो को पड़ेगा महंगा , 5 हजार से 25 हजार तक देना पड़ेगा जुर्माना

पटना: अब बिहार में खुले में कूड़ा कचड़ा जलाना लोगो को महंगा पड़ सकता है। बिहार में वायु प्रदूषण को लेकर राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माने भी वसूलने का मन बना लिया है। दरअसल बिहार में राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने  खुले में कूड़ा-कचरा जलाने को लिए आग लगाने वालों पर 5000 से लेकर 25000 तक जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।

जिला प्रशासन की जिम्मेवारी

मिली जानकारी के अनुसार दोषी पाए जाने वाले संगठन या संस्थानों पर 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को कूड़ा जलाते हुए पकड़ा जाता है उसपर 5000 की राशि का जुर्माना किया जाएगा।  जुर्माने की राशि वसूल करने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है।

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बता दें कि पटना नगर निगम ने कूड़ा जलाने पर रोक लगा रखी है।  मालूम हो की कूड़ा के साथ भारी संख्या में पॉलिथीन रहता है और आग लगे कारण सीधा   पर्यावरण में फैलता है। वह उसे जहरीला बना देता है। इससे वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है और खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। बिहार के सभी जिलों में डस्टबिन होने के बावजूद लोग कूड़ा कचड़ा खुले में फेंक देते है।

प्रदुषण का स्तर बढ़ने की आशंका

बता दे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के 24 शहरों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए हैं। उसके मुताबिक़ लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका  है। ऐसे में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का ये पहल वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो सकती है।

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