Delhi High Court ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर मुकदमे में कांग्रेस नेताओ को समन जारी किया, ट्वीट हटाने के दिए निर्देश

दिल्ली: (Delhi High Court) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध बार विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को समन जारी किया है। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग भी की गई है।
ट्वीट हटाने के दिए निर्देश
इसके अलावा न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे।
कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।
दरअसल स्मृति ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद की गयी थी । कांग्रेस नेताओ का कहना है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बार चला रही है जिसके बाद स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की।
हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं: जयराम रमेश
इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है “दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर मुकदमें को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे।
The Delhi High Court has issued notice asking us to formally reply to the case filed by Smriti Irani. We look forward to presenting the facts before the court. We will challenge and disprove the spin being put out by Ms. Irani.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 29, 2022