बिहार: अगर आप पान , गुटखा और तम्बाकू खाते है, तो हो जाइये सावधान, क्योंकि आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है

पटना: अगर आप पान , गुटखा और तम्बाकू खाते है, तो हो जाइये सावधान,। क्योंकि आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सिर्फ़ जुर्माना ही नहीं उनपर पर क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से लोगो को परहेज़ करना होगा। इसके लिए सभी जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश दिया गया है।
केवल 50% यात्री को बिठाने की अनुमती
बता दे की यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए परिवहन विभाग ने लिया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। परिवहन विभाग के अनुसार एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है. इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में जाँच के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई है।
कड़ी कार्रवाई के निर्देश
इसके लिए सभी DM और SP को क़ोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने हेतु परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए है। निर्देश के तहत जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
आगे संजय अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के दौरान कई सावधानिया बरतने की जरूरत है । जैसा किए वाहनों से लोग बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं और अगर वाहनो में सख्ती नहीं बरती जाएगी और लोग पान-गुटखा, खैनी खाकर जहां तहां थूकेंगे तो ऐसे में क़ोरोना पॉज़िटिव का संक्रमण और बढ़ सकता है। इसलिए इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है।